बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 31 तक

बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 31 तक

इंटर परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 31 तक- एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट / +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान, संबंधित विद्यार्थियों, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या- पी०आर० 416/2023, पी०आर० 444/2023, पी०आर० 461/2023 एवं पी०आर० 17/2024 के द्वारा इन्टरमीडिएट सत्र 2023-25 के लिए 11वीं कक्षा में कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विधिवत् नामांकित नियमित कोटि के तथा कला एवं बाणिज्य संकाय में स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से दिनांक 22.01.2024 तक ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था।

उक्त अवधि में सूचीकरण से वंचित छात्र/छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए सूचीकरण आवेदन भरे जाने एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करने हेतु दिनांक 31.01.2024 तक अवधि विस्तार किया जाता है। इस विस्तारित अवधि में मान्यता प्राप्त+2 विद्यालयों / महाविद्यालयों के प्रधान समिति की वेबसाईट seniorsecondary.biharboardonline.com से अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए सूचीकरण से वंचित विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भर सकते है एवं शुल्क जमा कर सकते हैं। विलम्बः शुल्क के साथ शुल्क विवरण निम्नवत है:

नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खण्ड ‘A’ एवं खण्ड ‘B’ है। खण्ड ‘A’ में क्रमांक 1 से 16 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़-छाड / परिवर्तन नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड ‘B’ में क्रमांक 17 से 33 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से सभी विवरणों को भरा जाना है।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाईन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा किया जाएगा। जिन
शिक्षण संस्थानों की मान्यता / सम्बद्धता रह/निलम्बित/वापस ले ली गई है, वैसे शिक्षण संस्थानों के सूचीकरण/अनुमति
आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।

विगत कई वर्षों में कुछ विद्यार्थियों का सूचीकरण / परीक्षा आवेदन भरने के उपरांत निर्धारित शुल्क कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा जमा नहीं करने के कारण कई विद्यार्थियों का परीक्षाफल काफी अधिक समय तक लबित रहता है, जो उचित नहीं है। इसलिए इस वर्ष से यह प्रावधान किया गया है कि जितने विद्यार्थियों का सूचीकरण आवेदन भरा जाएगा, उतने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्रथमतः जमा किया जाएगा। इसके उपरांत ही सूचीकरण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

राज्य के वैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जहाँ नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं हुआ है किन्तु विद्यार्थियों के नामांकन का अपडेशन समिति के पोर्टल पर किया गया है, के विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र भी उक्त अवधि में मरा जाएगा।

सत्र-2023-25 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ विद्यार्थी सूचीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरते समय कोई त्रुटि न हो।

अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ सत्र-2023-25 के सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों के ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

विज्ञप्ति संख्या- पी०आर० 416/2023 की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

ऑनलाईन सूधीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नम्बर-0612-2230039 अथवा E-mail ID: [email protected] पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

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