94 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा 2-2 लाख रुपये - लिस्ट जारी

94 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा 2-2 लाख रुपये – लिस्ट जारी

94 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा 2-2 लाख रुपये :-राज्य में गरीब परिवारों को रोजगार के लिए दो-दो लाख रुपये देने वाली योजना लागू हो गई है। इसका फायदा बिहार के 94 लाख 33 हजार 312 गरीब परिवारों को होगा। अगले पांच वर्ष में इन सभी परिवारों की योजना का लाभ देने का लक्ष्य है। जल्द ही इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। गौर हो कि आर्थिक सर्वे के आधार पर राज्य सरकार ने उन परिवारों को गरीब माना जिनकी मासिक आय 6000 रुपए से कम है।

लाभुकों का चयन उद्योग विभाग की ओर से कंप्यूटर लॉटरी के जरिये होगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। आवेदन, चयन और आवंटन आदि के संबंध में उद्योग विभाग मार्गदर्शिका तैयार कर रहा है। इसका फायदा सभी वर्ग के गरीब परिवारों को मिलेगा।

दरअसल, जातीय सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इसकी घोषणा की थी। इसके बाद सात नवंबर को कैबिनेट ने भी इसे स्वीकृत कर दिया। दो दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभकों को प्रथम किस्त जारी करते हुए घोषणा की थी कि हर घर में उद्योग लगेगा। सभी को रोजगार मिलेगा। अब संकल्प जारी करने के बाद उद्योग विभाग ने गरीब परिवारों के एक-एक व्यक्ति को दो- दो लाख रुपये देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

  • ■ इस संबंध में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन,
  • ■ उद्योग विभाग तैयार कर रहा है मार्गदर्शिका

बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। राज्य में सामान्य वर्ग के कुल परिवारों में से 25.09% पिछड़ा वर्ग में 33.16%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%, एससी में 42.93% व एसटी में से 42.70 फीसदी गरीब परिवार हैं।

जातीय सर्वे में पता चला कि सूबे के 34.14 फीसदी परिवारों की मासिक आय छह हजारसे कम है। सूबे में कुल परिवार दो करोड़ 76 लाख 28 हजार 995 है। इसमें 94 लाख 33 हजार 312 इस श्रेणी में हैं। इन्हीं परिवारों को मदद दी जाएगी। अगले पांच वर्ष में इन परिवारों के एक एक व्यक्ति को दो लाख देने का लक्ष्य है।

गरीब परिवार का एक व्यक्ति इस राशि से उद्यम स्थापित कर रोजगार प्राप्त करेगा। स्वरोजगार एवं विकास योजनाओं के लिए अन्य सरकारी विभागों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

विधानमंडल के शीत सत्र में पारित चार विधेयकों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मंजूरी मिल गई। इसके बाद सरकार ने इनका गजट प्रकाशित कर दिया। वहीं, बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का दायरा 60 से बढ़ाकर 75% किये जाने से संबंधित विधेयक पर अभी राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है।

बिहार पंचायती राज संशोधन 2023 विधेयक की स्वीकृति के बाद गजट प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार बीडीओ को फिर पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। अब पंचायती राज विभाग निर्देश जारी करेगा। अभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बीपीआरओ) पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। दो साल पहले बीडीओ की जगह बीपीआरओ कार्यपालक पदाधिकारी बने थे। अन्य तीन विधेयकों में बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक 2023, बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 और बिहार विनियोग विधेयक 2023 शामिल हैं, जिन पर राज्यपाल की मंजूरी मिली। बिहार विनियोग विधेयक के पारित होने से द्वितीय अनुपूरक बजट में 26,086 करोड़ खर्च करने का रास्ता साफ हो गया है।

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