94 लाख परिवारों को बिहार सरकार दे रही है 2-2 लाख रूपये-:-94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपये देने की बिहार लघु उद्यमी योजना, सोमवार से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के लिए जिस पोर्टल पर आवेदन करना है, उसे लांच किया। आवेदन की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। यह योजना 5 चरणों (साल) में अंजाम पाएगी। इसी को जल्दी पूरा करने के लिए कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने केंद्र से विहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, ताकि यह काम पांच साल से पहले पूरा हो सके|
योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा
योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा-हमने जातीय-आर्थिक गणना कराई। इससे पता चला कि 94 लाख से ज्यादा गरीब परिवार हैं। हम ऐसे सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए देंगे, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इसकी ट्रेनिंग होगी। योजना का मकसद गरीब परिवारों को स्व-रोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा-इस योजना के अलावा अगर कोई अपना रोजगार करना चाहता है, तो उनकी भी पूरी मदद करें। हर जाति, धर्म के लोगों के बीच इसका प्रचार-प्रसार हो, ताकि सर्वाधिक लोग इसका लाभ उठाएं। जितना पैसा लगेगा, सरकार खर्च करेगी। इस कार्यक्रम से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपमुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री सम्राट चौधरी जुड़े थे।
61 योजनाओं के लिए मिलेगा पैसा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी
योजना की थीम है-हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार। इसका मकसद, बेरोजगारी दर में कमी लाना है। इसके तहत 61 योजनाओं को चिह्नित किया गया है। इसमें छोटे-छोटे उद्यम हैं।
आवेदन और पात्रता
- पोर्टल के जरिए 20 फरवरी तक आवेदन होंगे।
- आवेदक की उम्र 18-50 वर्ष होनी चाहिए।
- कौन होंगे लाभार्थीः पारिवारिक आय 6000 रु. से कम होनी चाहिए।
3 किस्तों में मिलेंगे रुपये
- 25% योजना लागत की पहली किस्त
- 50% योजना लागत की दूसरी किस्त
- तीसरी किस्त में योजना लागत की 25% राशि दी जायेगी।
- कैसे होगी मॉनीटरिंगः योजना के कार्यान्वयन व मॉनीटरिंग के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कमेटी बनेगी।
योजना के दायरे में 34% परिवार
राज्य में 2 करोड़ 76 लाख 28 हजार 995 परिवार हैं। जातीय व आर्थिक सर्वे में इनमें 94 लाख 33 हजार 312 परिवार अत्यंत गरीब पाए गए। इन परिवारों की मासिक आय 6000 रुपए से कम है। सर्वे के अनुसार 34% परिवार गरीब हैं। यही बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभार्थी समूह होंगे।
किस श्रेणी के कितने लाभुक
सामान्य | 1085913 |
पिछड़ा | 2479970 |
ईबीसी | 3319509 |
अजा | 2349111 |
अजजा | 200809 |
अहर्ता –
- लाभुक की उम्र: 18 से 50 वर्ष के बीच
- बिहार राज्य का निवासी
- पारिवारिक आय: प्रतिमाह ₹6 हजार से कम
वांछित दस्तावेज-
- आधार कार्ड
- आयु सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र > पारिवारिक मासिक आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
चयन प्रक्रिया –
- आवेदन की प्रक्रियाः ऑनलाइन
- चयन प्रक्रियाः कम्प्यूटरीकृत रैण्डमाइजेशन पद्धति
- निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन
- हर वर्ग के लिए समानुपातिक आधार पर चयन
- हर परिवार से एक व्यक्ति को लाभ
- प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अनुदान: अधिकतम रु० 2,00,000 (दो लाख रु०)
- राशि का भुगतान: 3 किस्तों में
- कुल चिह्नित परियोजनाएं: 61
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुक इस योजना के तहत आवेदन के पात्र नहीं ।
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