Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Apply Online:- इस योजना का लाभ उन परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है । ऐसे परिवार की बेटी की शादी में सरकार की तरफ से 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी । BPL परिवार की बेटी की शादी में सरकार की ओर से मदद की जाएगी।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है
- कौन-कौन योजना का लाभ उठा सकते हैं
- योजना अंतर्गत कितना राशि मिलेगा
- कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे
- आवेदक की प्रक्रिया
- कुछ महत्वपूर्ण लिंक
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनो ही क्षेत्रों के गरीब परिवार के कन्या को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।
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कौन-कौन योजना का लाभ उठा सकते हैं
- कन्या के माता या पिता बिहार के निवासी हो
- विवाह 22 नवम्बर, 2007 के पश्चात सम्पन्न हुआ हो।
- विवाह के समय वधु की उम्र कम-से-कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो ।
- पुनर्विवाह का मामला न हो, परंतु विवाह अधिनियमों के अंतर्गत वैध पुनर्विवाह के मामलों में यह अनुदान देय होगा । विधवा विवाह को पुनर्विवाह नहीं माना जायेगा ।
- विवाह का विधिवत निबंधन कराया गया हो।
- दहेज नहीं देने की घोषणा की गयी हो।
योजना अंतर्गत कितना राशि मिलेगा
इस योजना के तहत कन्या को 5000/- (पांच हजार) रूपये डी०बी०टी० के माध्यम भुगतान किया जाता है।
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक विवरण
- मोबाइल नंबर
- दोनों का जन्म प्रमाण पत्र
- दहेज का भुगतान न करने की स्व-घोषणा
आवेदक की प्रक्रिया-Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
- अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय-प्रमाण पत्र 60,000/- (साठ हजार रूपये से कम) अथवा गरीबी रेखा (बी०पी०एल०) की प्रकाशित सूची
- अंचल पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्मत आवास प्रमाण पत्र या पासपोर्ट भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र ।
- विवाह निबंधन प्रमाण पत्र (शहरी क्षेत्रों के लिए वार्ड पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुखिया)।
आवश्यक सूचनाः-Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
वैसे सभी आवेदक, जिन्होनें आर०टी०पी०एस० पर अपना आवेदन किया है, परंतु उन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी को सूचित किया जाता है कि वे संबंधित प्रखंड में जाकर अपना आवेदन ई- सुविधा पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु वांछित कागजात (आधार, बैंक खाता आदि) संबंधित कार्यपालक सहायक को उपलब्ध करायें।
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