बिहार राज्य फसल सहायता योजना
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2023) – यहाँ से करें आवेदन:–Bihar Fasal Sahayata Yojana के लिए फसल यदि उत्पादन के 20% तक ख़राब होती है, तो प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये दिए जाएंगे, 20% से अधिक खराब होने पर प्रति हेक्टेयर 10000 रुपये प्रदान की जाएगी। यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक एकाउंट ट्रांसफर की जाएगी।
खरीफ 2023 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन
- धान
- मक्का
- सोयाबीन
- आलू
- बैगन
- टमाटर
- गोभी
फसलवार अधिसूचित क्षेत्र / ईकाई
- धान एवं मक्का राज्य के सभी 38 जिले
- सोयाबीन— बेगूसराय, खगड़िया एवं समस्तीपुर जिला
- आलू– पूर्णिया, पू. चम्पारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, प. चम्पारण, मधुबनी, पटना एवं सिवान जिला
- बैगन– पूर्णिया, पू. चम्पारण, बांका, कटिहार, गया, सुपौल, प. चम्पारण, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, किशनगंज एवं बेगूसराय जिला
- टमाटर– समस्तीपुर, गया, वैशाली, पटना एवं भोजपुर जिला
- गोभी– पूर्णिया, पू. चम्पारण, बांका, कटिहार, सुपौल, में प. चम्पारण, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, गोपालगंज, मधेपुरा एवं मधुबनी जिला
योजना की प्रमुख विशेषताएँ :-
- रैयत, गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए
- 7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)।
- 10000 रु प्रति हेक्टयर (20% से अधिक क्षति होने पर)
‘निःशुल्क ‘ आवेदन
योजनान्तर्गत आवेदन एवं सहायता राशि के भुगतान की आसान प्रक्रिया :-
- कृषि विभाग के डी.बी. टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।
- प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रेयत दोनों श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के समय किसानों को फसल एवं बुआई का रकबा की जानकारी देनी है।
- फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र इकाई के चयन के पश्चात चयनित ग्राम पंचायत / अधिसूचित क्षेत्र इकाई के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी :
रयत किसान | गैर रैयत किसान | रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान |
1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत) / राजस्व रसीद (31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत) | 1. स्व घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत | 1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत) / राजस्व रसीद (31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत ) |
2. स्व घोषणा पत्र | 2. स्व घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत |
- योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBTके माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान ।
नोट :- • एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा |योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान । नगर पंचायत / नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य
खरीफ-2023 हेतु निम्न मे से किसी भी एक माध्यम से आवेदन कर सकते है :-
- सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल https://state.bihar.gov.in/cooperative
- मोबाइल पोर्टल ई-सहकारी मोबाइल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से ।
- कॉल सेंटर (सुगम) पर फ़ोन के माध्यम से (टोल फ्री न0 18001800110)
- प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/कार्यपालक सहायक के सहयोग से।
महत्वपूर्ण तिथियां – Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2023?
कार्यक्रम | तिथियां |
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अधिसूचना को जारी किया गया | 14 अगस्त, 2023 |
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरु किया गया | 15 अगस्त, 2023 |
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि | 31 अक्टूबर, 2023 |
आवेदन की अवधि 31 अक्टूबर 2023 तक
आवेदन के समय किसानों के द्वारा फसल एवं बुआई के रकबा की जानकारी दी जानी है।
अधिक जानकारी के लिए – https://state.bihar.gov.in/cooperative अथवा कॉल सेंटर (सुगम) टोल फ्री नं0 – 18001800110 पर संपर्क करें ।
![खरीफ 2023 मौसम हेतु](https://arjobportals.com/wp-content/uploads/2023/09/fasal-sahayta.webp)